काठमांडू। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने चिकित्सा उद्यमी दुर्गा प्रसाई द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में सरकार के नाम पर कारण बताओ आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति नृप ध्वज निरौला की एकल पीठ ने प्रसाई द्वारा दायर रिट याचिका में कारण मांगा और प्रतिवादियों के नाम पर यह आदेश जारी किया।
प्रसाई की पत्नी उमा प्रसाई द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रसाई को 24 घंटे के भीतर एक लिखित जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिसमें आधार और कारण बताएं कि प्रसाई को क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए। जवाब अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
अदालत ने भक्तपुर जिला पुलिस रेंज को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई पर 4 अगस्त को प्रसाईं के घर की तलाशी के दौरान जब्त किए गए सामान को अदालत के समक्ष पेश करे।

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