काठमांडू। प्रतिनिधि सभा के चुनाव के दिन पर्यटकों के आगमन पर कम से कम दो दिन पहले अनुमति लेकर वाहनों का संचालन किया जा सकता है।
चुनाव आयोग द्वारा जारी ‘वाहन परमिट प्रक्रिया, 2082’ में पर्यटक वाहनों के संचालन का प्रावधान किया गया है क्योंकि चुनाव के दिन किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय उड़ान को रोका नहीं जाएगा।
आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने बताया कि काठमांडू में संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय एवं आयोग से कम से कम दो दिन पहले अनुमति लेकर पर्यटकों की आवाजाही में वाहनों के संचालन की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है।
इसी तरह हाईवे पर चलने वाले वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए कार्य प्रक्रिया में प्रावधान किए गए हैं। आवश्यक सेवाओं, राजनयिक मिशनों और मानवाधिकार आयोग को छोड़कर, किसी भी अन्य प्रकार के वाहन का उपयोग अनुमति के साथ किया जा सकता है।

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