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विदेश रोजगार विभाग ने भगोड़ों को 35 दिनों के भीतर फरार व्यक्तियों के संपर्क में आने का निर्देश दिया

कालोपाटी

28 मिनट ago

काठमांडू। विदेश रोजगार विभाग ने 35 दिनों के भीतर विदेशी रोजगार से संबंधित मामले के संबंध में उन फरार व्यक्तियों को अल्टीमेटम जारी किया है जो अभी तक उनके संपर्क में नहीं आए हैं।

विदेशी रोजगार न्यायाधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के बाद, विभाग ने 24 सितंबर को एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर विभाग या नेपाल पुलिस के संपर्क में आएं।

नोटिस में कहा गया है, “यदि फरार व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद समय सीमा से पहले पेश होने में विफल रहते हैं, तो उनके बैंक लेनदेन खाते और यात्रा परमिट को फ्रीज करने की प्रक्रिया विदेशी रोजगार अधिनियम, 2064 और अन्य प्रचलित कानूनों के अनुसार शुरू की जाएगी। ’

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