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दुष्कर्म मामले में मधेस प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राजेश अहिराज दोषी करार

कालोपाटी

4 दिन ago

काठमांडू। मधेस प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश अहिराज को बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिया गया है।

काठमांडू जिला अदालत के न्यायाधीश चंद्रकांत पौडेल की एकल पीठ ने मंगलवार को उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई में सजा तय की जाएगी।

पीड़िता की ओर से अधिवक्ता खेम प्रसाद अधिकारी ने दलील दी। प्रतिवादियों की ओर से वकील विजय मिश्रा सहित कुल 14 प्रतिवादियों ने दलील दी।

आहिराज के खिलाफ 17 जनवरी 2081 को काठमांडू के जिला पुलिस रेंज में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने आहिराज के खिलाफ कोर्ट से अनुमति नहीं मांगी थी। पुलिस ने 9 अप्रैल, 2081 को काठमांडू जिला अदालत से उसे गिरफ्तार करने की अनुमति ली थी।

आरोप है कि 19 मई 2081 को अहिराज ने पीड़िता के साथ बार-बार रेप किया जब कमरे में कोई नहीं था। पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद उसने किसी को जान से मारने की धमकी दी।

अहिराज 7 फाल्गुन 2020 से 32 अगस्त 2021 तक मधेस प्रांत के प्रमुख थे। आहिराज को 19 जुलाई 2082 को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

राजेश अहिराज (राजेश झा) मधेश प्रदेश के पूर्व प्रमुख, पत्रकार और मधेसी कार्यकर्ता हैं। वह मधेश वाणी साप्ताहिक के संपादक और प्रकाशक थे और उन्होंने मधेश आंदोलन और मधेसवाद में पीएचडी की है। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान 7 फरवरी, 2020 को मधेश प्रांत का प्रमुख नियुक्त किया गया था।

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