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पासपोर्ट छपाई घोटाले में डीजी समेत 5 लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश

कालोपाटी

7 मिनट ago

काठमांडू। स्पेशल कोर्ट ने पासपोर्ट प्रिंटिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 5 लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति नारायण प्रसाद पौडेल, न्यायमूर्ति हेमंत रावल और न्यायमूर्ति उमेश कोइराला की खंडपीठ ने पासपोर्ट विभाग के महानिदेशक तीर्थराज अर्याल सहित पांच लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।

शीर्ष अदालत ने महानिदेशक अर्याल से 500,000 रुपये, सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक सुनील कुमार केसी से 400,000 रुपये, तत्कालीन अनुभाग अधिकारी सोमेश थापा से 300,000 रुपये, कंप्यूटर इंजीनियर बिपिन प्रसाई से 300,000 रुपये और जर्मन कंपनी मुलबाउर आईडी सर्विसेज के नेपाल प्रतिनिधि मणिद्र राज मल्ला से 500,000 रुपये की जमानत मांगी है।

विशेष अदालत ने पूर्व लेखा अधिकारी तुलसी प्रसाद आचार्य और तत्कालीन अवर सचिव (कानून) राजाराम दहल को रिहा करने का आदेश दिया है।

प्राधिकार दुरुपयोग जांच आयोग (सीआईएए) ने 22 जून को महानिदेशक अर्याल सहित 18 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। सीआईएए ने उनके खिलाफ 10.13 अरब रुपये का गबन भी किया है।

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