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नया डीमैट खाता खोलने के लिए राष्ट्रीय पहचान संख्या अनिवार्य

कालोपाटी

15 घंटे ago

काठमांडू। पूंजी बाजार में निवेशकों की पहचान प्रणाली को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से 17 जुलाई से नया डीमैट खाता खोलते समय राष्ट्रीय पहचान संख्या अनिवार्य होगी। इसके अलावा, मौजूदा डीमैट खाते के केवाईसी (ग्राहक विवरण) को अपडेट करते समय राष्ट्रीय पहचान संख्या प्रदान करने का प्रावधान अनिवार्य होगा।

सीडीएस एंड क्लियरिंग लिमिटेड की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, यह प्रावधान 27 मई को हुई कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के फैसले के अनुसार लागू किया जा रहा है।

नए प्रावधान के अनुसार, 1 जुलाई के बाद नया लाभार्थी खाता खोलने वाले सभी निवेशकों को अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय पहचान संख्या जमा करनी होगी। इसी तरह, पहले खोले गए डीमैट खाते के विवरण (केवाईसी) को अपडेट करते समय राष्ट्रीय पहचान संख्या को भी शामिल करना होगा।

सीडीएस के अनुसार, हाल के वर्षों में डीमैट खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, निवेशकों की एक एकीकृत पहचान प्रणाली विकसित करने और डुप्लिकेट या गलत विवरणों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय पहचान प्रणाली को पूंजी बाजार के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इस व्यवस्था से निवेशकों के डेटा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने और पूंजी बाजार में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियामक निगरानी को मजबूत करने की उम्मीद है।

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