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निलंबित मेयर थापा समेत 8 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला जारी

कालोपाटी

48 मिनट ago

काठमांडू। विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में बागमती नगर पालिका के निलंबित महापौर भरत कुमार थापा सहित 8 लोगों को तलब किया है।

न्यायमूर्ति नारायण प्रसाद पौडेल, न्यायमूर्ति उमेश कोइराला और न्यायमूर्ति बिदुर कोइराला की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। प्राधिकरण दुरुपयोग जांच आयोग (सीआईएए) ने थापा, डिप्टी मेयर लीला कुमार मोक्तान और पूर्व मंत्री बिजय कुमार के खिलाफ 56.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसी तरह बिमल कुमार पोखरेल, सागर पौडेल, विश्वराज पोखरेल, निरंजन लामिछाने, विजय कुमार, गोकुल भुजेल और लीला कुमारी मुक्तन को प्रतिवादी बनाया गया है। महापौर थापा व अन्य पर विद्यमान वन अधिनियम, 2049 व प्रचलित वन अधिनियम, 2076 के अनुसार मत्स्य तालाब निर्माण के नाम पर तालाब सहित अवैध संरचना बनाने का आरोप है।

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय ने थापा के खिलाफ माछापोखरी के निर्माण के नाम पर 56.71 करोड़ रुपये से अधिक के गबन के लिए भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।

आयोग के अनुसार बागमती वार्ड नं. प्रदेश 4 और 12 में स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजना के वन क्षेत्र में मछली तालाब के निर्माण के नाम पर लाखों रुपये का गबन किया गया है।

यह भी आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन वित्तीय मामलों और योजना मंत्री विजय कुमार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और तालाब के निर्माण के लिए मधेस प्रांत सरकार को 300 मिलियन रुपये प्रदान किए थे।

 

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