काठमांडू। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध पर रबी लामिछाने के खिलाफ आरोपपत्र में संशोधन करने के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के फैसले से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति सारंगा सुबेदी और न्यायमूर्ति सुनील कुमार पोखरेल की खंडपीठ ने 15 जनवरी, 2082 को जिला शासकीय न्यायाधिवक्ता कार्यालय को आरोप पत्र में संशोधन करने का निर्देश जारी किया और 15 जनवरी, 2082 को की गई गलती को सुधारने के लिए निर्णय की प्रति मांगी है।
अटॉर्नी जनरल सबिता भंडारी ने शुरू में रवि के मामले में आरोपपत्र में संशोधन करने का फैसला किया था। 2 दिन बाद उसने बाकी सभी आरोपियों के मामले में संशोधन करने का फैसला किया।
अदालत को न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य पीठ के पास मामले की सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा गया है जो 9 मार्च तक मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं।

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