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राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार साह की उम्मीदवारी रद्द करने के खिलाफ रिट याचिका पर सुनवाई

कालोपाटी

33 मिनट ago

काठमांडू। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) धनुष-1 की उम्मीदवार किशोरी साहा की उम्मीदवारी को चुनाव आयोग द्वारा खारिज किए जाने के बाद याचिका सौंप दी है।

न्यायमूर्ति बिनोद शर्मा और न्यायमूर्ति मेघराज पोखरेल की खंडपीठ साहा द्वारा दायर रिट याचिका पर रविवार को सुनवाई कर रही है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साह की रिट के जवाब में उम्मीदवारी खारिज करने का कारण पेश करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने धनुषा निर्वाचन क्षेत्र -1 से आरएसपी उम्मीदवार साह की उम्मीदवारी को काली सूची में डाले जाने की शिकायत के बाद रद्द कर दिया था।

क्रेडिट इंफॉर्मेशन सेंटर की वेबसाइट के अनुसार, किशोर कंस्ट्रक्शन की किशोरी लाल साह को 6 पौष 2080 और 31 अक्टूबर, 2029 को ब्लैकलिस्ट किया गया था। चुनाव से दो दिन पहले चुनाव आयोग ने साहा की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था।

सीपीएन-यूएमएल के रामचंद्र मंडल, नेपाली कांग्रेस के राम पलटन साह और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के मातृका प्रसाद यादव मैदान में हैं। चुनाव आयोग पहले ही इस सीट पर एनसीपी के मातृका यादव को विजेता घोषित कर चुका है।

 

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