काठमांडू। चुनाव आयोग प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए मतदाता शिक्षा अभियान 13 फरवरी से समाप्त करने जा रहा है।
प्रतिनिधि सभा के सदस्य के चुनाव के लिए निर्वाचन शिक्षा एवं मतदाता शिक्षा निर्देश-2078 के अनुसार 17 फरवरी से मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई थी। 25 करोड़ रुपये का निवेश करके अवैध वोटों को कम करने के उद्देश्य से देश भर में मतदाता शिक्षा आयोजित की गई है।
यह मौन काल कल रात 12 बजे से शुरू होगा। राजनीतिक दलों को कल रात तक ही रैलियां, जनसभाएं और प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी।
इस बीच, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के दिन आवश्यक वाहनों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग के अनुसार, वाहन संचालन प्रबंधन को प्रभावी, व्यवस्थित और आवश्यक सेवा के अनुकूल बनाने के लिए वाहन परमिट प्रक्रिया, 2082 के अनुसार वाहन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
आयोग ने कहा है कि दमकल गाड़ियों, एंबुलेंस, मुर्दाघर वाहनों, पेयजल, दूध, फल, सब्जियां, मछली, मांस और पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले वाहनों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रतिनिधि सभा के चुनाव में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं।

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