काठमांडू। काठमांडू जिला न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के मामले में चिकित्सा व्यवसायी दुर्गा प्रसाई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
जिला न्यायाधीश उमेश प्रसाद लुइटेल की एकल पीठ ने मंगलवार को प्रसाई को 2 लाख रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
प्रसाईं को साइबर ब्यूरो ने 12 जून को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सांसद रचना खातीवाड़ा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक अपराध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
प्रसाई पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने बेटे के शव के साथ सांसद के पद का आदान-प्रदान करने के लिए यूट्यूब पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्